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1. पटना एवं मगध प्रमंडल के विभिन जिलों यथा - पटना , नालंदा , आरा , बक्सर , कैमूर , रोहतास , गया , औरंगाबाद , जहानाबाद , नवादा , एवं अरवल जिला के किसान आवेदन कर सकते हैं। |
2 . प्रति किसान के स्वय की या बटाई / पटेदारी की जमीन कम से कम रकवा 1 (एक ) एकड़ होनी चाहये। |
3 . नए बीज उत्पादक किसानो को बीज उत्पादन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक व केंद्र प्रभारी के द्वारा आधार बीज मूल्य का भुगतान लेकर उपलब्ध कराया जायेगा। |
4 . उसी वक़्त बिहार स्टेट सीड एवं आर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी (बसोका) से निबंधन व प्रमाणन हेतु किसानो को प्रति किसान निबंधन शुल्क 50 रु /- + प्रमाणन शुल्क 100 रु / - ( स्व परागित ) एवं 150 रु /- ( पर परागित ) फसल पर देय होगा। |
5 . प्रमाणन शुल्क के रूप में 250 रु /- प्रति हेक्टेयर की राशि निगम द्वारा किसानो को रबी २०२०-२१ के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में व्यय की जाएगी। |
6. बीज उत्पादक किसानो से एकरारनामा का खर्च बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड से वहन किया जायेगा। बीज उत्पादक किसानो द्वारा उत्पादित गुणवतापूर्ण बीज की शत प्रतिशत मात्रा निगम को देना होगा। |
7. बीज प्रमाणन निरीक्षक के द्वारा निर्गत अंतिम प्रतिवेदन (LIR ) के आधार पर बीज संग्रहण किया जायेगा। |
8. फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य ( MSP ) पर 20 प्रतिशत राशि जोड़कर प्रसंस्कृत बीज के आधार पर क्रय मूल्य का निर्धारण बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड द्वारा किया जायेगा। |
9. बीज संग्रहण के बाद बीज जाँच प्रयोगशाला से बीज के अंकुरण जाँच प्रतिवेदन संतोषप्रद प्राप्त होने के पश्चात निगम द्वारा फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के बराबर की राशि प्रथम भुगतान के रूप में किसानो के बैंक खाते में RTGS द्वारा भुगतान किया जायेगा। |
10 . शेष राशि का अंतिम भुगतान सफल प्रसंस्कृत बीज के आधार पर किसानो को RTGS के माध्यम से किया जायेगा। |
11. रबी 2020 - 21 में उत्पादित रॉ बीजो का संग्रहण नए बीज उत्पादक किसानो के खलिहान से बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड द्वारा किया जायेगा। |
12.बीज उत्पादक किसानों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM ) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY ) के अंतर्गत उत्पादित बीज पर प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। |
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