I) पूर्व से निगम का डीलरशीप किसी जिले या प्रखंड में नहीं है
II) निगम के निर्धारित नियम अवं शर्तो का पालन करूँगा एवं अवहेलना करने पर डीलरशीप को निलंबित / रद्द किया जा सकता है
III) बीज अनुज्ञप्ति तीन वर्ष के अंदर निलंबित / रद्द नहीं हुई है
IV) प्रतिष्ठान पर कभी भी आवश्यक वस्तु अधिनियम (E.C Act.)के अंतर्गत कोई करवाई नहीं की गई है |